उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म का मूल उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को सरल बनाना है. जीएसटी काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया था. एक 40 प्रतिशत का तीसरा जीएसटी स्लैब भी है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं जैसे- तंबाकू उत्पादों को रखा गया है.
Next Story