सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को AAP के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया. अब ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर फैसला करने के लिए तीन सदस्यीय नई पीठ गठित होगी. इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे.
Next Story