दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी तथा उन्हें पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी.

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