उत्तर प्रदेश में 13 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस महीने का वेतन नहीं मिल सकता है, अगर उन्होंने 31 अगस्त तक सरकारी पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित नहीं की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगस्त 2023 में यह आदेश जारी किया था और शुरुआती समयसीमा 31 दिसंबर 2023 थी। इसके बाद समयसीमा को दो बार बढ़ाया गया - 30 जून और फिर इस साल 31 जुलाई। हालांकि, समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद सिर्फ़ 26 प्रतिशत अनुपालन हुआ है। इसलिए, मौजूदा समयसीमा के साथ अगर वे आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इस महीने का वेतन खोने का दंड है। ताज़ा आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर पदोन्नति पर भी असर पड़ेगा। कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर साझा करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस महीने के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों को अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलेगा।

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