केजरीवाल को फिर राहत नहीं


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।इससे पहले, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी थी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय करते हुए कहा कि अदालत उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट पर भी विचार करने वाली है।पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।जब केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई, तो पीठ ने कहा, "हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करते हैं।" सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन मौकों पर अंतरिम जमानत मिली, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत कठोर प्रावधान हैं। सिंघवी ने पूछा कि जब उन्हें पीएमएलए के तहत जमानत मिली, तो सीबीआई मामले में उन्हें नियमित जमानत से कैसे वंचित किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धन शोधन कानून के समान कठोर शर्तें नहीं हैं, जबकि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को "बीमा गिरफ्तारी" करार दिया।

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