चुनाव आयोग ने आगे स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, १९५२ और उसके तहत बनाए गए नियमों (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974) के अनुसार संपन्न होगा।

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