दिल्ली- एनसीआर में वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रैप 4 को अमल में लाया गया है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट किया था कि अगर बिना उसकी इजाजत ग्रैप 4 में ढील नहीं दे सकते हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 

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