वक्फ प्रॉपर्टी सार्वजनिक नहीं, बल्कि हैं प्राइवेट: असदुद्दीन ओवैसी

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, जिसमें 6 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया है. दिल्ली में सरकार ने वक्फ की 200 संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया है. मोदी सरकार 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म करने की कोशिश कर रही है. सरकार कह रही है कि वक्फ के तहत आने वाली सभी संपत्तियों को डीड के जरिए रजिस्टर करें. अगर हम डीड नहीं लाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसलिए सरकार उन संपत्तियों को अपने अधीन ले लेगी. वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं न कि सार्वजनिक संपत्तियां. ये हमें सरकार ने नहीं दी हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने दान में दी हैं. आप इसे सार्वजनिक संपत्ति की तरह कैसे मान सकते हैं?

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