सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सोलह साल पुराने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज वसूल सकते हैं. आयोग ने कहा था कि अत्यधिक ब्याज दर वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है.