नागालैंड-अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित किया जाता है, को दो पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद नागालैंड के आठ जिलों, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी क्षेत्र या जिले को AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है.

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