सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर सुझाव दिया कि वो आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को भी मतदाता लिस्ट में नाम शामिल के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। अगर इनमें कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करे। 

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