पूजा खेडकर को पांच सितंबर तक राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (29 अगस्त) को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा 5 सितंबर तक बढ़ा दी।पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर, जिन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी के माध्यम से ओबीसी और विकलांगता कोटा हासिल करने का आरोप है, ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।यूपीएससी ने पिछले महीने खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थ और उन्हें योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए भविष्य की सभी परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था।
Next Story