केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ कई सालों तक बार-बार बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराया और कुल 141 साल की सजा सुनाई, जब उसकी मां घर पर नहीं थी।मंजरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज अशरफ ए एम ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, IPC और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुल 141 साल की अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई।हालांकि, व्यक्ति को 40 साल की जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि यह व्यक्ति को दी गई जेल की सबसे अधिक अवधि थी और अलग-अलग सजाएँ एक साथ काटनी होंगी।
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