मालेगांव धमाके में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सातों आरोपियों को रिहा कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए का मामला नहीं बनता। अदालत ने फैसले से पहले कुछ अहम टिप्पणी भी की। ये साबित नहीं हुआ है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम बाइक थी।

  1. साजिश का कोई एंगल भी साबित नहीं हुआ।
  2. आरडीएक्स और बम के भी सबूत नहीं मिले हैं।
  3. पुरोहित के आरडीएक्स लाने के सबूत नहीं हैं।
  4. ब्लास्ट के बाद फिंगर प्रिंट नहीं लिए गए।
  5. बाइक, प्रज्ञा ठाकुर की थी इसके भी सबूत नहीं हैं।

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