स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने कुछ आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि कुछ को स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की इस दलील को कोर्ट ने नामंज़ूर कर दिया कि एटीएस का कालाचौकी कार्यालय एक वैध पुलिस स्टेशन नहीं है। अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विस्फोटक सामग्री मोटरसाइकिल के भीतर नहीं, बल्कि बाहर रखी गई थी।

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