उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि माननीय न्यायालय में यूपी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी। उस संपत्ति को अवमुक्त कराने हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। उक्त जब्त संपत्ति IS 191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी (मृत) से संबंधित थी।

दायर याचिका में मुख्तार अंसारी (मृत)के बेटे उमर अंसारी द्वारा अवैधानिक लाभ लेने के उद्देश्य से सोची समझी रणनीति के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए अपनी मां 50000 हजार की इनामिया अफ़सा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर कर माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में अपराध संख्या 245/2025 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया। उमर अंसारी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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