दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति पर विवाद को विराम लग गया है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी है। एमसीडी में अब एल्डरमैन की नियुक्ति की जा सकेगी।
Supreme Court upholds Delhi Lieutenant Governor’s decision to nominate 10 ‘aldermen’ to the Municipal Corporation of Delhi (MCD). pic.twitter.com/Q1T8Agm3UQ