बेल के लिए निचली अदालत में केजरीवाल लगा सकते हैं याचिका: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने की छूट दे दी. कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी. हाई कोर्ट ने कहा कि जब केजरीवाल ने उसके समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, तब निचली अदालत में मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था. हालांकि, अब सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और यह 'आप' नेता के हित में होगा कि वह अपनी जमानत के लिए पहले निचली अदालत में याचिका दायर करें.
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