हमने यूपी मदरसा विनियमन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है: CJI
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने यूपी मदरसा विनियमन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है. किसी कानून को केवल भाग 3 या विधायी क्षमता के उल्लंघन के लिए ही रद्द किया जा सकता है, न कि मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए. हाई कोर्ट ने यह कहने में गलती की कि मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए कानून को रद्द किया जाना चाहिए.
#breaking CJI: we have upheld the validity of the UP Madrasa regulation act. a statute can be struck down only for violation of part 3 or legislative competence and not for violating basic structure. the high court erred in holding that statute had to struck down for violating…
— Bar and Bench (@barandbench) November 5, 2024
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