सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ‘सनातन धर्म’ के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सभी मामलों को एक ही स्थान पर जोड़ने की उनकी याचिका पर अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ दर्ज नए मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण बढ़ा दिया.
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