स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी वापस लेने की विपक्ष की मांग पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे लगता है कि माननीय सदस्य आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन को यह सही जानकारी नहीं दी गई कि जो काम जीएसटी परिषद के माध्यम से किया जाना है, वह यहां (संसद में) संशोधन लाकर नहीं किया जा सकता है. अध्यक्ष ने संशोधन का नोटिस नहीं लिया. क्योंकि मामला जीएसटी परिषद से संबंधित है. यह संशोधन पहले जीएसटी परिषद में होना चाहिए. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट पेश करने के बाद हमें इंडेक्सेशन के मुद्दे पर बहुत सारे इनपुट मिले. मध्यम वर्ग के लिए, हम इंडेक्सेशन के बिना और इंडेक्सेशन के साथ (रियल्टी लेनदेन पर) कर की गणना के दोनों विकल्प दे रहे हैं.

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