हिजाब, बुर्का और नकाब पर सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज के परिसर में 'हिजाब', 'बुर्का' और 'नकाब' पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा गया था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि आज से टर्म परीक्षा शुरू हो रही है और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को ड्रेस कोड के निर्देशों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।जैनब अब्दुल कय्यूम सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि कॉलेज में यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं।"यह कल (शुक्रवार) होने वाला है। मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है," मुख्य न्यायाधीश ने कहा।