सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिछली वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन 'ग्लोबल पीस इनिशिएटिव' के अध्यक्ष के ए पॉल की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, "आपकी प्रार्थना के अनुसार, हमें सभी मंदिरों, गुरुद्वारों आदि के लिए अलग-अलग राज्य बनाने होंगे। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष धर्म के लिए अलग राज्य बनाया जाए। खारिज की जाती है।"

पॉल ने अपनी याचिका में "लड्डू प्रसादम की खरीद और तैयारी के आसपास भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा व्यापक जांच" की मांग की थी।शीर्ष अदालत ने 4 अक्टूबर को करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए तिरुपति लड्डू तैयार करने में पशु वसा के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया था। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया था कि अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के मैदान के रूप में नहीं किया जा सकता।

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