अगर ऐसा हुआ है तभी करायी जायेगी दोबारा परीक्षा


CJI- दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फ़ैसला देने से पहले हमें ये तय करना होगा :-

क्या सिस्टेमेटिक लेवल पर धांधली हुई है?

क्याNEET परीक्षा की पूरी प्रकिया ही प्रभावित हो गई है?

क्या उन लोगो को पहचान करना संभव है जिन्होंने इस गड़बड़ी का फायदा हुआ?

कोर्ट- ऐसी सूरत में जब गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले और बाकी लोगों से अंतर कर पाना मुश्किल हो, तब दोबारा परीक्षा करना ज़रूरी हो जाता है. अगर गड़बड़ी कुछ ही सेन्टर तक सीमीत है, तब दोबारा परीक्षा करना सही नहीं होगा.

Read More
Next Story