अदालत ने बिभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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अदालत ने बिभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का आरोपी है बिभव कुमार, 5 दिन की पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद किया गया पेश, अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिभव को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा


राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पेश किया गया. बिभव कुमार की 5 दिन की रिमांड शुक्रवार को ख़त्म हुई थी. दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बिभव कुमार की 4 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजने की मांग की. दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अदालत ने बिभव को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फ़िलहाल बिभव कुमार को तिहाड़ जेल ले जाया गया है.

दोपहर ढाई बजे सिविल लाइन थाने से लेकर निकली पुलिस

बिभव कुमार की 5 दिन की पुलिस रिमांड शुक्रवार को ख़त्म हुई. दिल्ली पुलिस बिभव कुमार को दोपहर लगभाग ढाई बजे सिविल लाइन थाने से तीस हजारी अदालत ले जाने के लिए निकली. पुलिस पहले बिभव कुमार को मेडिकल जाँच के लिए अरुणा असफ अली अस्पताल लेकर गयी. इसके बाद पुलिस आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी अदालत में महानगर दंडाधिकारी गौरव गोयल की कोर्ट में लेकर पहुंची.

पुलिस ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की

कोर्ट के समक्ष पेश करने पर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जाँच अभी जारी है. हमारी टीम बिभव को लेकर मुंबई भी गयी थी लेकिन वहां से कुछ नहीं मिल सका है. बिभव पुलिस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, जिस वजह से पुलिस को 4 दिन की जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए. दिल्ली पुलिस ने अदालत को ये भी जानकारी दी कि कोर्ट के आदेशानुसार बिभव के परिजनों को उससे मिलने दिया है.


बचाव पक्ष ने किया रिमांड का विरोघ

पुलिस की दलील सुनने के बाद बचाव पक्ष यानि बिभव के वकील राजीव मोहन ने अदालत के समक्ष कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता हो. इतना ही नहीं बचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष अर्ज़ी दाखिल की गयी है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को संरक्षित किया जाये. अर्जी में ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने तीन बार रेड करते हुए डीवीआर जब्त कर लिया. संभव है कि कल को पुलिस ये भी कह दे कि डीवीआर खाली है, इसलिए सीसीटीवी और डीवीआर को संरक्षित कर कोर्ट में तत्काल पेश किया जाना चाहिए. बचाव पक्ष ने अपनी अर्जी में उन सभी वस्तुओं/उपकरणों की सूचि पुलिस से मांगी है, जो पुलिस ने जब्त किये हैं.

दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने बचाव पक्ष द्वारा सीसीटीवी और डीवीआर को संरक्षित करने वाली अर्जी का विरोध करते हुए अदालत से मांग की कि उसे खारिज किया जाए. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी ट्रायल का स्टेज नहीं है. ऐसे में इस तरह की मांग नहीं की जा सकती है.

कोर्ट ने 28 मई तक के लिए आर्डर किया रिज़र्व

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 28 मई तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है और बिभव कुमार को 28 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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