BMW Hit and Run Case: कोर्ट ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
मंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Mumbai Hit and Run Case: मंबई की एक अदालत ने मंगलवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बता दें कि 24 वर्षीय शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे मुंबई के वर्ली इलाके में कावेरी नखवा (45) नामक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था.
मामले के मुख्य आरोपी को मंगलवार को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया. पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी ने उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी है, जिन्होंने फरार रहने के दौरान उसे शरण दी थी.
पुलिस ने सरकारी वकील रवींद्र पाटिल और भारती भोसले की ओर से अदालत में पेश होकर कहा कि उसने अभी तक गायब नंबर प्लेट के बारे में जानकारी नहीं दी है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच जारी है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए.
शाह की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आयुष पसबोला और शुदिर भारद्वाज ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी से जो कुछ भी जब्त करना था, वह बरामद कर लिया है. बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने 27 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जांचकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है कि फरार रहने के दौरान आरोपी ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बता दें कि सत्तारूढ़ शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर इस घातक दुर्घटना के बाद फरार हो गया था. पुलिस के अनुसार, राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उसने क्राइम में शामिल कार को हटाने की भी योजना बनाई थी. हालांकि, इस मामले में आरोपी राजेश शाह को जमानत दे दी गई है. जबकि, उनका ड्राइवर राजर्षि बिदावत अभी भी न्यायिक हिरासत में है.