सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
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सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

Sajjan Kumar पर आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया. इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई.


Sajjan Kumar convicted: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी करार दिया है. अब उनको 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है. इसमें सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है. बता दें कि यह फैसला 41 साल बाद आया है.

सज्जन कुमार पर आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया. इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया. यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित था.

दिल्ली की रौस एवेन्यू कोर्ट ने कुमार को भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया. 1 नवंबर 2023 को सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों को नकारा. यह मामला शुरू में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर से शुरू हुआ था. लेकिन बाद में जस्टिस जीपी माथुर समिति की सिफारिश पर विशेष जांच दल (SIT) ने इसे संभाला, जिसने आखिरकार आरोप पत्र दाखिल किया. सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट के एक अन्य एंटी-सिख दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

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