Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार के खिलाफ कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
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Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार के खिलाफ कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.


Bibhav Kumar: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. ​​चार्जशीट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल को सौंपी गई, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए बिभव की न्यायिक हिरासत भी 30 जुलाई तक बढ़ा दी.

बता दें कि स्वाति मालीवाल का दावा है कि जब वह 13 मई 2023 को दिल्ली के सीएम से मिलने उनके आवास पर गईं तो बिभव ने उन पर हमला किया. मालीवाल की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), 308 (सदोष हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हावभाव या वस्तु का उपयोग करके महिला की शील को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं.

कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र करीब 500 पन्नों का है, जिसमें करीब 50 गवाहों के बयान शामिल हैं. अधिकारियों ने केजरीवाल के आवास से डीवीआर हासिल कर लिया है. पुलिस हिरासत के दौरान बिभव को दो बार मुंबई ले जाया गया, ताकि उसके मोबाइल डिवाइस से कथित रूप से मिटाए गए डेटा को वापस लाया जा सके.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह काफी प्रभावशाली है और अगर उसे रिहा किया गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 30 जुलाई को बिभव की अदालत में शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करे.

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