उमर खालिद को बहन की शादी के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मिली
x

उमर खालिद को बहन की शादी के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली दंगों की साजिश केस में UAPA आरोपों का सामना कर रहे खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक राहत; हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट पहले कर चुके थे जमानत खारिज।


Click the Play button to hear this message in audio format

Umar Khalid Got Interim Bail : दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े UAPA केस में जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह राहत उनकी बहन की शादी को ध्यान में रखते हुए दी है, को 27 दिसंबर को होने वाली है।

हालाँकि उमर खालिद और शेरजिल इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और फैसला जल्द ही आ कसता है।


16 से 29 दिसंबर तक बाहर रह सकेंगे

खालिद की याचिका पर सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने की। कोर्ट ने आदेश दिया कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत पर रह सकेंगे।

UAPA केस में मुख्य आरोपी, चार्जशीट दाखिल

उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है और उन पर UAPA समेत कई गंभीर धाराएं लगी हैं। उन्हें अन्य कई आरोपियों के साथ चार्जशीट किया जा चुका है। मामला अभी भी ट्रायल प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और कई अभियुक्तों पर आरोप तय होने बाकी हैं।

पहले भी खारिज हो चुकी है नियमित जमानत

इससे पहले खालिद की नियमित जमानत दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, दोनों ने खारिज कर दी थी।

हालांकि, दो साल पहले भी उन्हें एक अन्य बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने पारिवारिक आधार पर राहत दी है।


Read More
Next Story