शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की एक और चार्जशीट आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी
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शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की एक और चार्जशीट आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी

आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने से बढ़ सकती हैं कई पद अधिकारीयों की मुश्किल


प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाला मामले में पीएमएलए के तहत आरोपी बना दिया है. ईडी की तरफ से आज राऊज एवेन्यू करत में इस मामले में एक और चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट में अरविन्द केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है. कथित शराब घोटाला मामले में ये आठवीं चार्जशीट है और सातवीं पूरक आरोप पत्र है.


बता दें कि 14 मई को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बताया था कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को पीएमएलए एक्ट के तहत पार्टी बनाया जायेगा. ईडी ने बात दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उस समय कही जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी. ईडी के इस कदम से न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की समस्या भी बढ़ जाएगी. खासतौर से वित्त्यीय मामलों में.

ये कहा था हाई कोर्ट में

ईडी की तरफ से उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में 14 मई को कहा था कि फाइल में आप पार्टी को भी आरोपी बनाया जायेगा और इस सन्दर्भ में शीघ्र ही एक पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी. वकील ने उच्च न्यायालय में कहा था कि अब तक सिर्फ 17 गिरफ्तारियां हुई हैं.

देश में पहली बार हुआ है जब किसी घोटाले के आरोप में पहली बार आरोपी बनी है कोई राजनितिक पार्टी

ईडी ने अदालत को बताया कि इस मामले में न केवल पुख्ता साबुत हैं बल्कि उन्होंने इस विषय में क़ानूनी सलाह भी ली है, इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाया जाए. ईडी ने ये भी कहा कि आप पार्टी को आरोपी बनाना इस मामले में नया कदम है.

ईडी द्वारा लिया जा रहा ये फैसला देश की राजनीती के लिहाज से बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि ईडी जिस ओर इशारा कर रही है, उसके अनुसार आप एक पार्टी नहीं बल्कि कंपनी है. इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरुरी है कि आखिर पीएमएलए में क्या प्रावधान हैं जो ईडी को ऐसा करने की अनुमति देते हैं.


क्या है पीएमएलए एक्ट

पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लौंड्रिंग एक्ट, 2002 का उद्देश्य काले धन को सफ़ेद करने से रोकना है. इसमें ईडी के पास मनी लौंड्रिंग के जरिये प्राप्त किये गए धन को जब्त करने का अधिकार है. सबसे अहम बात ये है कि धन को छुड़ाने के लिए आरोपी को साबित करना हा कि धन मनी लौंड्रिंग से नहीं कमाया गया था.

पीएमएलए की धरा 70

पीएमएलए की धारा 70 में स्पष्ट तौर पर कंपनियों की तरफ से किए गए अपराधों की परिभाषा है. परिभाषा के अनुसार ये धारा उस समय लगाई जाती है, जब ये स्पष्ट हो जाये कि नियमों का उल्लंघन किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की मिलीभगत या सहमति से किया गया हो. ईडी का कहना है कि ऐसे में निदेशक या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.

कंपनी से क्या है मतलब?

ईडी की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि "कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी से है. इसमें एक फर्म/कंपनी या व्यक्तियों का समूह शामिल है. वहीँ किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" के मायने हैं फर्म में भागीदार. अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये एक राजनीतिक दल है. इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है.

ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के पीछे क्या है मकसद

पीएमएलए की धारा 70 में इसका उल्लेख है कि कंपनी और उसके पदाधिकारियों पर क़ानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. आम आदमी पार्टी को कंपनी मानते हुए कार्रवाई करने से सीधे तौर पर ईडी आप के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. जैसा की आरोप है शराब घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनावों में किया गया था. ईडी के इस कदम से आप की गोवा इकाई के तत्कालीन पदाधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है.


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