RG Hospital Case : अदालत ने मुख्यारोपी के खिलाफ तय किए आरोप
मुख्यारोपी संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने या लगातार वानस्पतिक अवस्था में लाने के लिए दंड) और 103 (हत्या के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Kolkata Rape And Murder Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के 87 दिन बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किये गए. इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई 11 नवम्बर से शुरू होगी, जो प्रतिदिन चलेगी. दरअसल इस मामले की सुनवाई फ़ास्टट्रैक कोर्ट में चलने की निर्देश दिए गए थे. वहीँ इस मामले में गिरफ्तार मुख्यारोपी संजय रॉय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए फंसाए जाने का आरोप भी लगाया है.
आरोपी संजय रॉय ने राज्य सरकार पर लगाये गंभीर आरोप
मुख्यारोपी संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने या लगातार वानस्पतिक अवस्था में लाने के लिए दंड) और 103 (हत्या के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सियालदह अदालत से बाहर निकलते समय रॉय ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे इस बलात्कार-हत्या मामले में फंसाया गया है. कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है. सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे मुंह न खोलने की धमकी दे रही है." ज्ञात रहे कि रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ़्तार किया था, जिसके एक दिन बाद ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था. बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली.
रॉय के दावों को गंभीरता से लिया जाए
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी ने कहा कि रॉय के दावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "आरोपी के ऐसे दावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए. हम कहते रहे हैं कि ऐसा अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है. यह सामूहिक अपराध है. हमें नहीं पता कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच कोई सहमति है या नहीं। हमें संदेह है." पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.
सीबीआई ने रॉय को एक मात्र मुख्यारोपी कहते हुए अपराध के पीछे गहरी साजिश बताई थी
बता दें कि पिछले महीने प्रस्तुत अपने आरोपपत्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रॉय को इस मामले में "एकमात्र मुख्य आरोपी" बताया था. इस बीच, इसी अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने यहां अलीपुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत को बताया कि अपराध के पीछे एक ‘‘गहरी साजिश’’ है.
मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इसके पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. इस मामले में घोष को गिरफ्तार किया गया था.
जनता ने निकाली थी रैली
इस बीच, नागरिक समाज संगठनों ने करुणामयी क्रॉसिंग से साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक रैली निकाली और मांग की कि एजेंसी आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की जांच में तेजी लाए. मार्च में भाग लेने वाली स्कूल शिक्षिका लिपिका चक्रवर्ती ने कहा, "घटना को लगभग तीन महीने हो चुके हैं. सीबीआई क्या कर रही है? उसकी जांच में कोई स्पष्टता नहीं है. हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे."
भाजपा नेता ने कहा धैर्य रखना होगा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "सीबीआई मामले की जांच कर रही है, हालांकि पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही है. हमें धैर्य रखना चाहिए." सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने अपराध का पता चलने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूर्व राज्यसभा सांसद घोष ने कहा, "सीबीआई ने भी अपने आरोपपत्र में उन्हें एकमात्र मुख्य आरोपी बताया है. इसलिए, जब जांच चल रही है, तो टिप्पणी करना उचित नहीं है." देर शाम जूनियर डॉक्टर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर रैलियां आयोजित करेंगे.
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)
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