पुणे पोर्श एक्सीडेंट में कार्रवाई, आरोपी नाबालिग का पिता गिरफ्तार
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पुणे पोर्श एक्सीडेंट में कार्रवाई, आरोपी नाबालिग का पिता गिरफ्तार

पुणे में पोर्श चला रहे एक नाबालिग ने बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मार दी थी, उस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी. आरोपी नाबालिग जमानत पर है जबकि उसका पिता गिरफ्तार है


Pune Porsche Accident News: आपके पास करोड़ों की गाड़ी है तो उसका मतलब आप किसी को भी कुचल देंगे, जान से मार देंगे. यह गुस्सा और दर्द उन दो परिवारों का है जिन्होंने अपने बच्चे को सड़क हादसे में खो दिया. लेकिन यहां पर हम जिस सड़क हादसे की बात करेंगे वो अलग है. पुणे की सड़क पर एक रईसजादा पोर्श कार लेकर निकलता है और बाइक सवार युवक और युवती को कुचल देता है. ताजा खबर के मुताबिक पोर्श कार के मालिक और नाबालिग के पिता को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद जनसामान्य में गुस्सा तो है पुणे पुलिस के एक अधिकारी भी गुस्से में थे उन्होंने कहा कि नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलना चाहिए. हमने अपर कोर्ट से इजाजत भी मांगी है.

अब तक क्या हुआ

  • औरंगाबाद जिले से महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार किया है.
  • पुलिस ने हाईकोर्ट से नाबालिग के खिलाफ बालिग की तरह केस चलाने की अनुमति मांगी है.
  • पुलिस की अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.
  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोर्श कार मार्च से बिमा रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी.

मामला कब का है

19 मई 2024, सुबह का वक्त था. पुणे के कल्याणी नगर में रियल एस्टेट डेवलपर का 17 साल का बेटा पोर्श कार लेकर सड़क पर निकलता है. बाइक सवार युवक और युवती कहीं जा रहे होते हैं और वो उन्हें कुचल देता है. युवक और युवती अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, घटना के करीब 14 घंटे बाद कुछ शर्तों के साथ नाबालिग को जमानत मिल जाती है, जांत में पता चला कि आरोपी नशे में था. मरने वाले युवक और युवती की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के तौर पर की गई है. इन दोनों की उम्र 24 साल थी और वो आईटी सेक्टर में काम करते थे. निचली अदालत ने नाबालिग आरोपी को जमानत देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि अपराध बहुत गंभीर नहीं है कि जमानत ना दिया जाए. अदालत ने कुछ शर्तों जैसे 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और रोड हादसे पर 300 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा था.

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