रेणुकास्वामी हत्या मामला: कोर्ट ने दर्शन की जमानत याचिका खारिज की
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रेणुकास्वामी हत्या मामला: कोर्ट ने दर्शन की जमानत याचिका खारिज की

इस मामले में सितंबर में बेंगलुरु पुलिस ने दर्शन और गौड़ा सहित 17 लोगों को आरोपित करते हुए 3,991 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया था. जिसमें मौत की वजह से लेकर साजिश आदि का विवरण दिया गया है.


Kannada Superstar Darshan : कर्णाटक फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार दर्शन थुगुदीपा और उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. दोनों पर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या का आरोप है. बता दें कि रेनुकस्वामी दर्शन का प्रशंसक था, जो पवित्रा को गलत मेसेज भेज कर परेशान कर रहा था.

क्या है मामला

रेणुकास्वामी को उनके गृहनगर चित्रदुर्ग से अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद बेरहमी से पीटने के बाद हत्या कर दी गयी थी. आरोप है कि दर्शन तथा उसके साथियों ने रेनुकस्वामी को यातनाएं देकर मार डाला था. इस हत्या के पीछे का कारण काफी हैरान करने वाला बताया गया.

पुलिस का दावा है कि रेनुकस्वमी ने कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता नाराज हो गया था. इसी वजह से दर्शन ने उसकी हत्या की साजिश रची, जिसमें पवित्रा भी शामिल रही थी. रेणुकास्वामी का शव 9 जून को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट परिसर के पास एक स्टॉर्मवॉटर नाले के पास मिला था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी को गंभीर चोटें आई थीं और काफी खून भी बह गया था. पुलिस के अनुसार जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा ने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और रेणुकास्वामी की हत्या में भाग लिया, जिससे वो अपराध का "मुख्य कारण" बन गई.

चार्जशीट हो चुकी है दायर

इस मामले में सितंबर में बेंगलुरु पुलिस ने दर्शन और गौड़ा सहित 17 लोगों को आरोपित करते हुए 3,991 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया था.

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