लोअर कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा था जेल, अब हाई कोर्ट ने दी अल्लू अर्जुन को जमानत
Allu Arjun: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी.
Allu Arjun bail: तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) ने शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को अंतरिम जमानत दे दी. बता दें कि पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ की घटना के सिलसिले में लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें जमानत दे दी गई.
जमानत देते हुई हाई कोर्ट (Telangana High Court) ने कहा कि "सिर्फ इसलिए कि वह एक अभिनेता हैं, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीना जा सकता." बता दें कि भगदड़ में 4 दिसंबर को 35 वर्षीय रेवती नामक महिला की जान चली गई थी. वहीं, उनके बेटे का अभी भी इलाज चल रहा है.
इससे पहले दिन में सहायक आयुक्त के नेतृत्व में एक पुलिस दल अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के घर उसे हिरासत में लेने के लिए पहुंचा. बता दें कि भगदड़ की घटना 4 दिसंबर को हुई, जब अल्लू अर्जुन अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ थिएटर में दिखाई दिए तो लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई. इसको लेकर पुलिस का कहना था कि थिएटर प्रबंधन ने भीड़ को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया था और न ही अभिनेताओं की टीम के लिए कोई अलग प्रवेश या निकास था. हालांकि थिएटर प्रबंधन को उनके आगमन की जानकारी थी.
अधिकारियों ने पहले इस घटना के सिलसिले में थिएटर के एक सह-भागीदार सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun), उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था. अर्जुन ने एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका भी दायर की थी और गिरफ्तारी सहित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.