सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के लाखों छात्रों को दी राहत, कहा- नहीं होगी दोबारा NEET-UG परीक्षा
लाखों मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2024 की NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं होगी.
Supreme Court NEET-UG Exam: लाखों मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2024 की NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं होगी. हालांकि, 13 लाख छात्रों की रैंक में फेरबदल हो सकता है. क्योंकि शीर्ष अदालत ने NTA को NEET-UG 2024 के नतीजों को संशोधित करने का निर्देश दिया है. अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोबारा एग्जाम कराने से 'परीक्षा देने वाले 20 लाख छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे'.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित वकीलों की दलीलें लगभग चार दिनों तक सुनीं.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग उचित नहीं है. क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या परीक्षा की पवित्रता में व्यवस्थागत उल्लंघन हुआ है.
छात्रों पर पड़ेगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने छह रिपोर्ट दाखिल की हैं और इससे पता चलता है कि जांच जारी है. हालांकि, एनटीए ने संकेत दिया है कि अब तक, ऐसा लगता है कि हजारीबाग और पटना में लगभग 155 छात्रों को धोखाधड़ी से फायदा मिला है. अगर सीबीआई की चल रही जांच में और लाभार्थियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देने से परीक्षा में शामिल होने वाले 20 लाख छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे, जिनमें मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला, मेडिकल एजुकेशन सिलेबस, भविष्य में मेडिकल प्रोफेशनल की उपलब्धता और हाशिए पर रहने वाले छात्रों को पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.