
26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को 12 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया
राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत की मियाद खत्म होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच और चेहरे को ढककर विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की 12 और दिनों की हिरासत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका को मंजूरी दे दी।
हिरासत की बहस वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने की, जो एनआईए की ओर से इन-चैंबर कार्यवाही में पेश हुए। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
बहस के दौरान, एनआईए ने कहा कि साजिश के पूरे दायरे को जोड़ने के लिए राणा की हिरासत जरूरी है और यह प्रस्तुत किया कि उसे उन विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाना है, जहां 17 साल पहले की घटनाएँ हुई थीं।
पिछली बार अदालत ने राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए हिरासत में भेजा था, जिसकी मियाद पूरी होने पर उन्हें आगे के आदेशों के लिए पेश किया गया।
अपने पिछले आदेश में, न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि एनआईए हर 24 घंटे में राणा का चिकित्सा परीक्षण कराएगी और उन्हें हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि राणा केवल "सॉफ्ट-टिप पेन" का उपयोग कर सकते हैं और एनआईए अधिकारियों की मौजूदगी में अपने वकील से मिल सकते हैं, हालांकि अधिकारी सुनने की दूरी से बाहर रहेंगे।