
अगस्ता वेस्टलैंड केस: मिचेल ED केस से रिहा, CBI में हिरासत जारी
दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल हिरासत के बाद मिचेल को ED केस में रिहाई का आदेश दिया, लेकिन CBI की अलग भ्रष्टाचार जांच में वह अभी भी जेल में रहेगा.
Agusta Westland Case : दिल्ली की विशेष अदालत ने शनिवार को क्रिश्चियन जेम्स मिचेल को अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले यानी Enforcement Directorate (ED) के मामले में रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, मिचेल CBI की अलग भ्रष्टाचार मामले की जांच में अभी भी आरोपी हैं और इसी कारण उनकी गिरफ्तारी बनी रहेगी।
कोर्ट का आदेश:
विशेष CBI जज संजय जिंदल, जिन्होंने ED द्वारा दायर मामले में मिचेल की रिहाई की याचिका सुनी, ने कहा कि मिचेल पर Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत आरोप हैं, जिसमें अधिकतम सात साल की जेल हो सकती है। जज ने ध्यान दिलाया कि मिचेल पिछले सात साल से हिरासत में हैं।
कोर्ट ने कहा, "CrPC की Section 436A के सेकंड प्रोविज़ो के तहत, आरोपी को उसके अपराध के लिए अधिकतम कैद अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसलिए मिचेल को ED केस से रिहा किया जाना चाहिए और यदि किसी अन्य मामले में जरूरत न हो तो वह जेल से मुक्त किए जाएं।"
मिचेल का बैकग्राउंड और आरोप:
क्रिश्चियन जेम्स मिचेल को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में मध्यस्थ के रूप में कथित भूमिका के लिए आरोपी बनाया गया है। दिसंबर 2018 में मिचेल को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। प्रत्यर्पण के बाद CBI ने उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की, वहीं ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की अलग जांच शुरू की।
दोनों एजेंसियों के मामलों में मिचेल ने रिहाई के लिए अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल की हैं। ED मामले में उनकी रिहाई की सुनवाई शनिवार को हुई, जबकि CBI मामले में पहले ही सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने एजेंसी से जवाब माँगा।
मिचेल का पक्ष:
सुनवाई के दौरान मिचेल ने लिखित में अदालत को आश्वस्त किया कि यदि उसे रिहा किया जाता है तो वह बचे हुए ट्रायल में हिस्सा लेगा। उसके वकील ने अदालत को बताया कि दोनों एजेंसियाँ इस घोटाले की जांच पिछले 12 सालों से कर रही हैं और उनके मुवक्किल को पिछले सात सालों से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा, "मामले में बेल मिलने के बावजूद मिचेल घर नहीं जा पा रहे हैं। यह न्याय का मज़ाक है।"
अगली सुनवाई:
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की है।
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की पृष्ठभूमि:
यह घोटाला ब्रिटिश-इतालवी कंपनी से 12 वीआईपी हेलीकॉप्टरों के सौदे में कथित अनियमितताओं और रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने के आरोपों से जुड़ा है। मिचेल पर आरोप है कि उन्होंने इस सौदे में मध्यस्थता की और कथित रूप से रिश्वत की रकम को विभिन्न माध्यमों से पास किया।
ED मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मिचेल को संभावित रूप से रिहा किया जा सकता है, लेकिन CBI के भ्रष्टाचार मामले में उनका जेल में रहना जारी रहेगा। यह मामला भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में लंबे समय से चल रहे हाईप्रोफाइल घोटाले और न्यायिक हिरासत की सीमाओं को उजागर करता है।
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