
राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, केंद्र को 4 हफ्ते का समय
Rahul Gandhi citizenship: अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 अप्रैल तय की है, जब केंद्र को लोकसभा में विपक्ष के नेता की नागरिकता पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.
Rahul Gandhi citizenship controversy: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार (24 मार्च) को केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर रिपोर्ट 21 अप्रैल तक दाखिल करने का आदेश दिया. बता दें कि इससे पहले केंद्र ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था. लेकिन जस्टिस एआर मसूरी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इसे खारिज कर दिया.
नागरिकता पर सवाल
राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है. वह 2004 से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यरत हैं. इस बीच, कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर नामक एक निवासी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के नागरिक भी हैं. उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 84(a) के अनुसार, दोहरी नागरिकता के कारण वह भारतीय चुनावों में भाग लेने के लिए अयोग्य हैं.
एस. विग्नेश ने इस आरोप को समर्थन देने के लिए गोपनीय ईमेल्स का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि यूके सरकार के नागरिकता रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम है. उन्होंने कहा कि हमारे पास यूके सरकार से सीधे प्रमाण हैं कि राहुल गांधी उनके नागरिकता रिकॉर्ड में हैं. यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाती है और यह दोहरी नागरिकता के खिलाफ है.
स्वामी की याचिका
इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में एक समान याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मामले पर उचित निर्देश प्राप्त करे. स्वामी ने पहली बार 2015 में इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता स्थिति पर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में दोहरी सुनवाई चल रही है—इलाहाबाद और दिल्ली दोनों जगह.
कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज
स्वामी की याचिका ब्रिटिश कंपनी से जुड़े आरोपों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में राहुल गांधी को यूके का नागरिक बताया गया था. इस पर कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर कोई जानता है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं और यहीं जन्मे और पले-बढ़े हैं. राहुल गांधी ने इस आरोप को “मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश” करार दिया है. यह विवाद अब तक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और आने वाले समय में इसके और अधिक जटिल होने की आशंका है.