नए क्रिमिनल कानून के कुछ हिस्सों से डॉक्टर खुश नहीं, आखिर क्या हैं उनमें
x

नए क्रिमिनल कानून के कुछ हिस्सों से डॉक्टर खुश नहीं, आखिर क्या हैं उनमें

एक जुलाई से अब अपराधों को नए कानून के तहत दर्ज किया जा रहा है. हालांकि डॉक्टरों को बीएनएस और बीएनएसएस के कुछ प्रावधानों से ऐतराज है.


New Criminal Laws: देश भर के डॉक्टर 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों से परेशान हैं।चिकित्सा बिरादरी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रयुक्त भाषा से परेशानी हो रही है, जिसके अनुसार डॉक्टरों के लिए "चिकित्सा लापरवाही" के कारण दो साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

भाषा परिवर्तन

चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई मौत से निपटने वाले बीएनएस सेक्शन 106 (1) में कहा गया है कि डॉक्टरों के लिए सजा कारावास और जुर्माना होगी, जबकि पहले पुराने भारतीय दंड संहिता के तहत यह कारावास “या” जुर्माना या दोनों था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में भी इस बिंदु पर जोर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि “यदि चिकित्सा प्रक्रिया करते समय चिकित्सकों द्वारा लापरवाही का कार्य किया जाता है, तो उन्हें 2 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी”।हालांकि, मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि नए कानूनों में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने पर सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डॉक्टर बीएनएस में इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं, जो इसे पुराने कानून की तुलना में ज़्यादा सख्त बनाती है। उन्हें लगता है कि आईपीसी 304 ए, जो पहले मेडिकल लापरवाही से निपटता था, ज़्यादा नरम था क्योंकि इसमें जेल या जुर्माना का प्रावधान था, जबकि बीएनएस 106 (1) "ज़्यादा कठोर" है क्योंकि इसमें जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

आईएमए ने कहा, कोई आपराधिक इरादा नहीं

इस बीच, भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), जो देश में डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है और जिसके 400,000 सदस्य हैं, ने नए कानूनों को उनके ऊपर लटकती "डेमोक्लीज़ तलवार" बताया है।आईएमए ने तर्क दिया कि मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर की ओर से कोई आपराधिक इरादा ( मेन्स रिया) नहीं होता है। और, इस कारण से आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए कोई लापरवाही नहीं है।आईएमए ने बीएनएस 106 (1) के तहत डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया है, जो लापरवाही से मौत के लिए सजा से संबंधित है।

आईएमए ने एक बयान में कहा कि चिकित्सा लापरवाही का आपराधिक दायित्व कानूनी रूप से विवादास्पद है। आपराधिक दायित्व स्थापित करने के लिए, यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या नुकसान पहुंचाने का इरादा (मेन्स रीया) मौजूद था। एसोसिएशन ने कहा कि मेन्स रीया (आपराधिक इरादा) की अनुपस्थिति में डॉक्टरों को केवल सिविल कानून में ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार, जब दिसंबर 2023 में आईपीसी को बदलने के लिए बिल लोकसभा में रखा गया था, तो लापरवाही से हुई मौत के लिए धारा 106 (1) के तहत पांच साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बाद में चिकित्सकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बाद इसे संशोधित कर दो साल कर दिया गया।

धारा 26 का उपयोग करें

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में आईएमए ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्वीकार किया है कि इलाज के दौरान मौत हत्या नहीं है।इसके अलावा, आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाए गए नए बीएनएस कानून की धारा 26 में इसका उल्लेख है।आईएमए ने लिखा, "आईएमए सरकार से अनुरोध करता है कि जांच अधिकारी कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों में इस प्रावधान (धारा 26) को लागू करें। दुर्लभतम मामलों में, जिन्हें लापरवाही माना जा सकता है, जांच अधिकारी मामले को राय के लिए विशेषज्ञ समिति के पास भेज सकते हैं।"

आईएमए के अनुसार, बीएनएस की धारा 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डॉक्टर आपराधिक कानून के दायरे से बाहर हैं और मांग की गई है कि धारा 106.1 के तहत प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए ताकि डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमे से छूट मिल सके।आईएमए ने यह भी कहा कि वर्तमान में पुलिस कथित आपराधिक चिकित्सा लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों पर धारा 106.1 के तहत आरोप लगाती है और धारा 26 के प्रावधान का पालन नहीं करती है।

"किसी अपराध के लिए अनिवार्य रूप से आपराधिक मंशा (मेन्स रिया) का होना आवश्यक है। मेन्स रिया (आपराधिक मंशा) के अभाव में डॉक्टरों को केवल सिविल कानून (टॉर्ट्स कानून) के तहत ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तदनुसार आईएमए डॉक्टरों को आपराधिक अभियोजन से छूट दिलाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है," बयान में कहा गया।तमिलनाडु के उत्तरी चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉ. कलानिधि वीरस्वामी ने भी अमित शाह को पत्र लिखकर चिकित्सा पेशेवरों को "मोदी सरकार के उपहार" के रूप में "जेल" देने के लिए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा लापरवाही कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और इसके लिए जेल की सजा डॉक्टरों का मनोबल गिराएगी।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे नए कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, जिसमें चिकित्सा लापरवाही के लिए जेल की सजा और जुर्माना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा, "यह चिकित्सा पद्धति की जटिलताओं को स्वीकार करने में विफल रहता है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले डॉक्टरों को गलत तरीके से निशाना बनाता है।"

Read More
Next Story