क्या भू आधार ला पाएगा बड़ा बदलाव, फायदा तो है लेकिन खतरा भी कम नहीं
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क्या 'भू आधार' ला पाएगा बड़ा बदलाव, फायदा तो है लेकिन खतरा भी कम नहीं

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या कई प्रकार की भूमि धोखाधड़ी को खत्म करने में मदद कर सकती है, लेकिन केंद्रीकृत और डिजिटल डेटा में हेरफेर किया जा सकता है।


जब सरकार की जमीन भी हड़पने से अछूती नहीं है, तो क्या भू-आधार इस खतरे को खत्म कर सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार "मानव सभ्यता जितनी पुरानी" घटना बताया थायह प्रश्न तब से अनिवार्य हो गया है, जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में देश भर में प्रत्येक भूखंड को एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रदान करने की योजना को आगे बढ़ाया हैसरकार दावा कर रही है कि 14 अंकों की पहचान संख्या, जिसे भू-आधार नाम दिया गया है, भूमि हड़पने और बेनामी भूमि संपत्ति के स्वामित्व सहित अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों का समाधान होगी।

योजना क्या है?

यूएलपीआईएन रोलआउट योजना डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसे 2016 में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में नया रूप दिया गया था।आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों को अद्यतन, डिजिटलीकृत और एकीकृत करना तथा राजस्व प्रशासन को मजबूत करना है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र ने राज्य सरकारों को तीन वर्षों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।मेघालय जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्यों ने इस कार्यक्रम को लागू करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल भी उनमें से एक है।

यूएलपीआईएन क्या करेगा?

एक बार जब विस्तृत सर्वेक्षण और भू-संदर्भित भूकर मानचित्रों के आधार पर भूखंड का देशांतर और अक्षांश दर्ज कर लिया जाएगा, तो प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।यूएलपीआईएन में प्लॉट के बारे में सभी विवरण होंगे, जैसे कि उसके मालिक का नाम, क्षेत्र और उसका उपयोग (कृषि या आवासीय)। म्यूटेशन के दौरान प्रॉपर्टी की ज्यामिति बदलने पर नंबर बदल जाएगा। यानी, अगर प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बेचा जाता है।इसके अलावा, भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ आधार संख्या का सहमति-आधारित एकीकरण और कई निदेशालयों के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण होगा।

बंगाल की स्थिति

पश्चिम बंगाल ने इस साल जून तक 42,423 गांवों में से 42,123 गांवों के भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। राज्य में भूमि रिकॉर्ड में कुल 46,601,912 अधिकार अभिलेख (आरओआर) हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से खतियान के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक आरओआर को एक खतियान नंबर दिया जाता है।

लेकिन अधिवक्ता नबा पल्लब रॉय ने कहा कि चूंकि ब्लॉक भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (बीएलएंडएलआरओ) कार्यालय और पंजीकरण एवं स्टाम्प राजस्व निदेशालय के साथ भूमि अभिलेखों का अभी तक पूरी तरह एकीकरण नहीं हुआ है, इसलिए धोखाधड़ी और विवाद की गुंजाइश बनी हुई है।उन्होंने बताया, "कभी-कभी, जब कोई व्यक्ति अपने प्लॉट का एक हिस्सा बेच देता है, तो बीएलएंडएलआरओ के पास मौजूद भूमि रिकॉर्ड में संपत्ति के पंजीकरण के बाद भी परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड एकीकृत नहीं होते हैं।"

अधिवक्ता रॉय ने कहा कि एक बार रिकॉर्ड एकीकृत हो जाने के बाद यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, अगर पूरी तरह नहीं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नए पंजीकरण और म्यूटेशन स्वचालित होने चाहिए।

छद्मवेश एक बड़ी समस्या

उन्होंने आगे कहा कि यदि भूमि रिकॉर्ड को आधार के साथ एकीकृत करने के बाद यूएलपीआईएन जारी किया जाता है, तो इससे छद्म नाम से भूमि हड़पने की समस्या पर अंकुश लगेगा।पश्चिम बंगाल में वर्तमान में भूमि विवाद के अधिकांश मामले भूमि के मालिक बनकर धोखेबाजों द्वारा भूमि की बिक्री और भूमि अभिलेखों में बदलाव से संबंधित हैं।

भूमि सीमा का उल्लंघन

पश्चिम बंगाल भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अगर भू-आधार को सही तरीके से लागू किया जाए तो इससे राज्य में भूमि सीमा उल्लंघन से भी निपटा जा सकेगा। उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के तौर पर नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही।उन्होंने कहा, "ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें एक व्यक्ति कोलकाता और सिलीगुड़ी में जमीन का मालिक हो और दोनों संपत्तियों के लिए निर्धारित भूमि सीमा पार हो।" उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के लिए ऐसे उल्लंघन का पता लगाना बहुत कठिन है।उन्होंने कहा कि आधार से जुड़ा यूएलपीआईएन इसकी जांच करने में मदद करेगा और बेनामी संपत्तियों का पता लगाने में भी मदद करेगा।

सावधानी का नोट

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने स्वीकार किया है कि यदि इस भूमि सुधार परियोजना को “अच्छे इरादे से क्रियान्वित” किया जाए तो इससे भूमि धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन साथ ही उसने एक चेतावनी भी दी है।

एआईकेएस के हन्नान मोल्लाह ने कहा कि परियोजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य और केंद्र सरकारें भूमि सुधारों को लागू करने में कितनी गंभीर हैं।

मन्नान ने कहा कि यूएलपीआईएन से भूमि अधिग्रहण आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी जानकारी केंद्रीकृत होगी और एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, "बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह को कॉरपोरेट्स को कृषि भूमि अधिग्रहण करने में सुविधा प्रदान करने की चाल नहीं बनना चाहिए।"

रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का खतरा

एआईकेएस नेता भूमि संबंधी विभागों के अंदरूनी लोगों की मदद से डिजिटल अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर भी आशंकित हैं।उनकी आशंका पूरी तरह से निराधार नहीं है, यह बात हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को हड़पने के मामलों से स्पष्ट हो गई है, जिसमें कथित तौर पर भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों की मदद ली गई है।

राज्य की भूमि पर कब्ज़ा

कथित तौर पर ये मामले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संज्ञान में लाए गए। सूत्रों ने बताया कि एक मामले में, पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर-फरीदपुर ब्लॉक के जाबुना मौजा में 1.28 एकड़ लीज-होल्ड सरकारी जमीन को विभाग के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके फ्रीहोल्ड में बदल दिया गया। यह मामला इस साल मई में संज्ञान में आया था।ऐसे कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जे को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की।

यह अकारण नहीं है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भूमि हड़पने की घटना के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो मानव सभ्यता जितनी पुरानी है। न्यायालय ने यह टिप्पणी जून 2000 के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें आंध्र प्रदेश निवासी गौंडला वेंकैया के पांच एकड़ सरकारी भूमि पर दावे को बरकरार रखा गया था, जिस पर उनके परिवार का 50 साल से अधिक समय से कब्जा था।


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