brij bhushan sharan singh
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भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में बरी हो गए बृजभूषण शरण सिंह

यौन शोषण के आरोप झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके ऊपर नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण करने के आरोप थे।


दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। सोमवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सिंह को बरी कर दिया।

यह मामला एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा था, जिसमें सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत की इन-कैमरा सुनवाई के दौरान, 1 अगस्त 2023 को नाबालिग ने स्वयं न्यायाधीश को बताया कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। जांच के दौरान नाबालिग के पिता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था। इसी आधार पर पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत मामला खत्म करने की सिफारिश की थी।

हालांकि, सिंह के खिलाफ एक अन्य मामला अब भी लंबित है, जिसमें छह महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कथित रूप से इलाज के बदले यौन संबंध की मांग, टी-शर्ट ऊपर खींचकर छाती पर हाथ रखने, ग्रुप फोटो के दौरान कमर के नीचे हाथ रखने, निजी सवाल पूछना, जबरन गले लगाना जैसी घटनाएं शामिल हैं।

इस फैसले के बाद जहां सिंह को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है, वहीं महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े दूसरे मामले में आगे की कार्यवाही अब भी जारी रहेगी।

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