दिल्ली पुलिस ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर BNS के तहत की FIR, यह था मामला
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दिल्ली पुलिस ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर BNS के तहत की FIR, यह था मामला

दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की है.


FIR on TMC MP Mahua Moitra: दिल्ली पुलिस ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की. मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धारा 79 (शब्द, इशारा या महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि NCW एनसीडब्ल्यू प्रमुख शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस का दौरा किया था, जहां 2 जुलाई को एक धार्मिक आयोजन में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोग मारे गए थे. उनके दौरे के एक दिन बाद माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें शर्मा को हाथ मुक्त रखते हुए चलते हुए दिखाया गया था. जबकि, कोई उनके पीछे छाता पकड़े हुए चल रहा था.

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने लिखा था कि वह अपने बॉस का पजामा थामे रखने में बहुत व्यस्त है. उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए NCW ने इसे 'अशिष्ट और अपमानजनक' कहा था. महिला आयोग ने X पर एक बयान में कहा कि यह टिप्पणी एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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