
एल्विश यादव केस: रेत की दीवार की तरह ढह गए सारे आरोप, जानें पूरी वजह
लीगल लेंस | YouTuber के ख़िलाफ़ चल रहा मामला यह दर्शाता है कि जब प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है, तो यह प्रक्रिया ही अपने आप में एक सज़ा बन जाती है।
Elvish Yadav Case : 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े उस विवादित मामले को खत्म कर दिया, जिसने पिछले कुछ सालों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एल्विश के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR), चार्जशीट और कोर्ट की सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। यह पूरा मामला नोएडा की एक रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोपों से शुरू हुआ था।
ढाई साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में एल्विश को जेल जाना पड़ा और मीडिया में उनकी काफी बदनामी हुई। अब जब वे प्रक्रिया के आधार पर बेदाग छूटे हैं, तो यह मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है: क्या मशहूर हस्तियों के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल होता है? और आखिर किसी के खिलाफ केस दर्ज कराने का असली हक किसके पास है?
शुरुआत कैसे हुई
नवंबर 2023 में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने में यादव के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। यह वह दस्तावेज है जो औपचारिक रूप से आपराधिक शिकायत दर्ज करता है और जांच शुरू करता है। यह शिकायत पशु कल्याण संगठन 'पीपुल फॉर एनिमल्स' (PFA) से जुड़े कार्यकर्ता गौरव गुप्ता की ओर से आई थी।
आरोप यह था कि यादव ने सांपों और उनके जहर का दुरुपयोग किया था: पहला, यूट्यूब कंटेंट के लिए और दूसरा, कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भारतीय और विदेशी नागरिकों द्वारा आयोजित रेव पार्टियों में नशे के लिए जहर की आपूर्ति करके।
इस मामले ने मीडिया का जबरदस्त ध्यान खींचा, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यादव ने हाल ही में 'बिग बॉस ओटीटी 2' जीता था, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यह दावा कि सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है, अपने आप में एक सनसनीखेज खबर थी। उस समय 'द फेडरल' ने इसके विज्ञान को कवर किया था कि क्या सांप का जहर वास्तव में नशा पैदा कर सकता है और इस तरह का प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता है।
यादव लगातार आरोपों से इनकार करते रहे और उनके वकीलों ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया कि उनके पास से व्यक्तिगत रूप से कोई सांप, कोई नशीला पदार्थ या कोई प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई थी। उन्हें 2024 की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया और उसके कुछ समय बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
उनकी कानूनी टीम ने एक ऐसा तर्क दिया जो अब ध्यान देने योग्य है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है: कि पुलिस ने "मीडिया के ध्यान से प्रभावित होकर", यादव की गिरफ्तारी के बाद नशीली दवाओं के कानूनों के सबसे कठोर प्रावधानों को लागू करके मामले को जानबूझकर गंभीर बना दिया। ये वे प्रावधान हैं जिनमें भारी सजा दी जाती है और जिन्हें मामले में तब जोड़ा गया जब उनके लिए कोई साक्ष्य आधार मौजूद ही नहीं था।
आरोप और उनके गिरने की वजह
यादव के खिलाफ चार्जशीट में एक साथ तीन अलग-अलग कानूनों का सहारा लिया गया था: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS), 1985; और भारतीय दंड संहिता (IPC)। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को दो सटीक कानूनी सवालों तक सीमित रखा: क्या NDPS एक्ट लागू होता भी था और क्या वन्यजीव अधिनियम की कार्यवाही वैध रूप से शुरू की गई थी। दोनों ही सवालों पर अदालत का फैसला अभियोजन के खिलाफ रहा।
NDPS एक्ट के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह था: जिसे अधिकारियों ने "सांप का जहर" बताया था, जो यादव से नहीं बल्कि एक सह-आरोपी से बरामद हुआ था, वह NDPS एक्ट की धारा 2(23) के दायरे में नहीं आता। यह धारा सरकार द्वारा बनाए गए एक शेड्यूल के संदर्भ में नशीले पदार्थों को परिभाषित करती है और उस शेड्यूल में सांप का जहर शामिल नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने स्वयं पीठ के सामने इस बात को स्वीकार किया। चूंकि NDPS एक्ट विचाराधीन पदार्थ पर लागू नहीं होता था, और चूंकि यादव से व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी (चार्जशीट में केवल यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक सहयोगी के माध्यम से ऑर्डर दिए थे) इसलिए नशीली दवाओं के आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं बचा।
आम नागरिकों के लिए मार्ग
वन्यजीव अधिनियम का मुद्दा संरचनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था और यह धारा 55 पर टिका है। वह धारा कहती है कि कोई भी अदालत वन्यजीव अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकती जब तक कि शिकायत किसी नामित सरकारी प्राधिकरण द्वारा न की गई हो: जैसे वन्यजीव संरक्षण निदेशक, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, या उनमें से किसी के द्वारा अधिकृत अधिकारी।
आम नागरिकों के लिए भी एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए शिकायत दर्ज करने से पहले उपयुक्त प्राधिकारी को 60 दिन का अग्रिम लिखित नोटिस देना आवश्यक है, ताकि सरकार को पहले कदम उठाने और कार्रवाई करने का अवसर मिल सके।
यह एक जानबूझकर बनाया गया विधायी फिल्टर है। संसद ने विशेष रूप से निजी पक्षों को वन्यजीव कानून के तहत स्वतंत्र रूप से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से रोकने का विकल्प चुना, क्योंकि इसके दुरुपयोग की संभावना (व्यक्तियों को निशाना बनाने, निजी रंजिश निकालने, या पब्लिसिटी को मुकदमों में बदलने के लिए) स्पष्ट है।
रेत पर बनी बुनियाद
गौरव गुप्ता उपरोक्त में से कोई नहीं थे। वह कोई नामित वन्यजीव अधिकारी नहीं थे। किसी भी अदालती रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने आवश्यक 60 दिनों का नोटिस दिया था। इसलिए एफआईआर उस पूर्व शर्त का उल्लंघन करके दर्ज की गई थी जिसे विधायिका ने विशेष रूप से लागू किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उसे गुप्ता की साख (bona fides) पर संदेह है। जब एफआईआर ही अवैध है, तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जैसे चार्जशीट, निचली अदालत का संज्ञान लेने का निर्णय और समन, वह सब रेत पर बनी बुनियाद की तरह है और उसे गिरना ही होगा।
IPC के आरोपों के साथ एक सरल समस्या थी। वे पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज एक अलग एफआईआर से लिए गए थे, जो मामला सबूतों के अभाव में पहले ही बंद हो चुका था। आप एक मामले में उन आपराधिक आरोपों को बरकरार नहीं रख सकते जो पूरी तरह से दूसरे मामले के आरोपों पर निर्भर हैं जिसमें अलग लोग शामिल थे और जो पहले ही बंद हो चुका है।
इसका मतलब क्या नहीं है
यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या मतलब नहीं है। पीठ स्पष्ट थी कि उसने इस बात की जांच नहीं की कि यादव अंतर्निहित आरोपों में निर्दोष थे या दोषी। जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी की कि अदालत "इस व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं देने जा रही है" और यदि उसने कुछ गलत किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए।
आदेश सक्षम वन्यजीव प्राधिकरण (एक उचित रूप से अधिकृत सरकारी अधिकारी) को वन्यजीव अधिनियम की धारा 55 के तहत एक नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता देता है यदि उसके पास ऐसा करने के लिए सबूत और इच्छाशक्ति हो। मामला ढह गया है, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है।
यादव, जिन्होंने फैसले के बाद खुद को "अंदर से बहुत खुश" बताया, ने एक वीडियो बयान में अधिक जटिल स्वर अपनाया। उन्होंने कहा, "मेरा बस एक ही सवाल है। मेरे और मेरे परिवार ने जो प्रताड़ना झेली है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या झूठी कहानियों और पैदा की गई उथल-पुथल के लिए कोई माफी मांगेगा?"
यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। भारतीय कानून उन आरोपों की दो साल की गहन मीडिया कवरेज से होने वाले नुकसान के लिए कोई सामान्य उपाय प्रदान नहीं करता है, जिनका कभी भी गुणों के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया। न ही यह प्रक्रियात्मक आधार पर गिरने वाले मुकदमे के कारण प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए कोई समाधान देता है।
यह हमें कानून के बारे में क्या बताता है
एल्विश यादव का मामला, एक स्तर पर, एक यूट्यूबर की कहानी है जो मुकदमे से बच गया। दूसरे स्तर पर, यह एक चेतावनी भरी कहानी है कि क्या होता है जब आपराधिक कानून कानूनी कठोरता के बजाय सार्वजनिक आक्रोश से प्रेरित होता है।
पुलिस ने एक ऐसे निजी पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जिसके पास प्रासंगिक कानून के तहत इसे दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। चार्जशीट में एक ऐसे ड्रग कानून का हवाला दिया गया जो विचाराधीन पदार्थ पर लागू ही नहीं होता था। अदालतों ने कार्यवाही को दो साल से अधिक समय तक चलने दिया।
चाहे उन्होंने सांपों का दुरुपयोग किया हो या नहीं, यहाँ सबक प्रक्रियात्मक है: कानून एक ठोस कारण से यह शर्तें लगाता है कि कौन शिकायत कर सकता है और किन धाराओं के तहत। जब उन शर्तों की अनदेखी की जाती है, जैसा कि यहाँ पहले कदम से ही किया गया, तो आपराधिक प्रक्रिया स्वयं ही सजा बन जाती है।
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