आपके राज्य में कैसे होगा SIR, सरल भाषा में यहां समझिए पूरी प्रक्रिया
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लोग अगर चाहें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सीधे फॉर्म भरकर जमा कर पाएंगे

आपके राज्य में कैसे होगा SIR, सरल भाषा में यहां समझिए पूरी प्रक्रिया

चुनाव आयोग के मुताबिक यह कदम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट रखने के लिए उठाया गया है.


जैसा आपको मालूम है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने SIR-2 को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह कदम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट रखने के लिए उठाया गया है. जिन 12 राज्यों में SIR-2 का ऐलान किया गया है, उनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यूपी, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं.

चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची की जांच करने की एक सरल प्रक्रिया बता रहा है. लेकिन यहां आपको आपके काम की बात बता रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक इऩ बारह राज्यों से है, जहां SIR-2 शुरू होने वाला है तो आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं...इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की टीम क्या-क्या करेगी और आपको करना क्या-क्या है, इसकी डीटेल आपको बता रहे हैं।

इस प्रक्रिया में होना ये है कि मतदाताओं को एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसको भर कर उन्हें बीएलओ को दस्तावेजों के साथ देना होगा. सरल भाषा में ये समझिए कि बीएलओ घर घर जाकर लोगों को फॉर्म-6 देंगे और फिर लोग इसे भरकर दस्तावेजों के साथ बीएलओ को वापस जमा कर देंगे...जिन 12 राज्यों में SIR शुरू हो रहा है, वहां पर बीएलओ हर घर में तीन बार जाएंगे. इसके अलावा लोग अगर चाहें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सीधे फॉर्म भरकर जमा कर पाएंगे.

ये फॉर्म क्या-क्या होंगे और किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा. जरा ये भी समझ लीजिए।

नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 की जरूरत पड़ेगी अगर आपके घर में किसी मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है या गलत नाम को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म 7 होगा।

अगर आप अपना नाम, पता, या अन्य डिटेल्स सुधारना चाहते हैं तो ये काम फॉर्म 8 के जरिये किया जाएगा

विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी NRI को फॉर्म 6A भरकर जमा करना होगा

SIR प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आपको फॉर्म 6 के साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी....

जन्म तिथि या आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10वीं या 12वीं का रिजल्ट या प्रमाण पत्र,अगर उसमें जन्मतिथि दी गई हो, तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा...

निवास स्थान के प्रमाण के लिए आपको बैंक/डाकघर की चालू पासबुक, राशन कार्ड, नवीनतम रेंट एग्रीमेंट, पानी/बिजली/गैस/टेलीफोन का नवीनतम बिल- जोकि आवेदक या माता-पिता के नाम पर हो.... और पहचान के लिए हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जरूरी है.

अब आपको समझाते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होगी कैसे... BLO मौजूदा मतदाता सूची को स्कैन करेंगे और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, या उनका पता गलत है उनके नाम काटे जाएंगे.

चुनाव आयोग के मुताबिक इसके लिए AI और ML टूल्स का इस्तेमाल होता है जो संदिग्ध पैटर्न पकड़ते हैं. SIR में आधार राशन कार्ड या NPR जैसे डेटाबेस को वैकल्पिक रूप से जोड़ा जाता है, ताकि किसी भी मतदाता के नाम का आधार या अन्य दस्तावेज से वेरीफिकेशन कराया जा सके. एक प्रारंभिक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसे NVSP.in और बूथ ऑफिस में सार्वजनिक किया जाता है, ताकि लोग इस पर आपत्ति कर सकें.

BLO घर घर जाकर वेरीफिकेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं और नए वोटर यानी जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी की है उनके नाम जोड़ते हैं या कोई अब इस दुनिया में नहीं उसके नाम काटते हैं. सभी आपत्तियों के सत्यापन और करेक्शन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हेाती है, जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. यह ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशित होती है, बूथ ऑफिस में भी उपलब्ध होती है, हर वोटर को नया EPIC नंबर मिलता है.

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