नापाक विदेशी ताकतों पर कस सके नकेल, इमिग्रेशन-फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पेश
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नापाक विदेशी ताकतों पर कस सके नकेल, इमिग्रेशन-फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पेश

केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल का मकसद भारत में अवैध प्रवासन पर देशविरोध हरकतों पर लगाम लगाना है।


Immigration and Foreigners Bill 2025: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को आप्रवासन और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025 संसद में पेश किया। यह विधेयक पुराने औपनिवेशिक कानूनों को खत्म कर नए और सख्त प्रवासन नियम लागू करने का प्रस्ताव रखता है।इस विधेयक के तहत विदेशियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है और नियमों के उल्लंघन पर भारी दंड लगाया जाएगा। बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

कौन-कौन से पुराने कानून होंगे समाप्त?

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह निम्नलिखित औपनिवेशिक काल के कानूनों को निरस्त कर देगा:

विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946)

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Passport (Entry into India) Act, 1920)

विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939 (Registration of Foreigners Act, 1939)

आप्रवासन (वाहक देयता) अधिनियम, 2000 (Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000)

विधेयक में क्या प्रावधान हैं?

कोई भी विदेशी नागरिक जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, उसे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी या भारत में रहने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

विदेशी नागरिकों को भारत आने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उनके आवागमन, नाम परिवर्तन और संरक्षित क्षेत्रों तक पहुंच को सीमित किया जाएगा।

शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को विदेशी नागरिकों की सूचना आप्रवासन अधिकारियों को देनी होगी।

बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने पर अधिकतम 5 साल की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले विदेशियों को 2 से 7 साल की कैद और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

वीजा की शर्तों का उल्लंघन, अधिक समय तक रुकने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने पर 3 साल की कैद और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

विदेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के लाने वाले परिवहन वाहकों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो परिवहन वाहन जब्त किया जा सकता है।

नए विधेयक के तहत सरकार को मिलेगी अधिक शक्ति

आप्रवासन अधिकारियों ((Immigration and Foreigners Bill, 2025)) को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलेगा।केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनके भारत में रहने के नियम तय करने की शक्ति दी जाएगी।यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति किसी अधिकृत एजेंसी के लिए आवश्यक होगी, तो वह बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकेगा।इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, अप्रवासन नियमों को कड़ा करना और अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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