चुनाव आयोग ने SIR 2 का किया एलान, जानिए कब और कैसे जुड़ सकता है आपका नाम
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चुनाव आयोग ने SIR 2 का किया एलान, जानिए कब और कैसे जुड़ सकता है आपका नाम

चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि मानकर जारी किया पूरा कार्यक्रम, 4 नवंबर से शुरू होगा घर-घर सर्वे, 7 फरवरी को आएगी अंतिम सूची.


SIR 2 Guidelines : अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और अब तक वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न ( SIR 2) शुरू करने का फैसला लिया है।

यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि (qualifying date) मानकर की जाएगी। यानी जो भी नागरिक 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे इस पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।


किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होगा पुनरीक्षण?

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

छत्तीसगढ़

गोवा

गुजरात

केरल

लक्षद्वीप

मध्य प्रदेश

पुडुचेरी

राजस्थान

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में मतदाता सूची का पिछला बड़ा पुनरीक्षण 2002 से 2004 के बीच हुआ था। लगभग 21 साल बाद यह व्यापक अद्यतन प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है।

पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम

चरण तिथि

तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025

घर-घर गणना (Enumeration) 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025

मतदान केंद्रों का पुनर्संयोजन 4 दिसम्बर 2025 तक

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025

दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026

अंतिम जांच और आयोग की अनुमति 3 फरवरी 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 (शनिवार)



कैसे करें अपना नाम जोड़ने या सुधारने की प्रक्रिया

घर-घर गणना के दौरान BLO (ब्लॉक लेवल अधिकारी) आपके क्षेत्र में आएंगे। वे आपके घर पर “एन्यूमरेशन फॉर्म” लेकर आएंगे — इसमें आपकी और परिवार के अन्य पात्र सदस्यों की जानकारी ली जाएगी। BLO के पास Form-6 और घोषणा पत्र (Declaration Form) भी होंगे। यदि आप नए मतदाता हैं, तो वहीं पर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करना होगा। अगर किसी जानकारी की पुष्टि जरूरी होगी, तो निर्वाचन अधिकारी बाद में नोटिस भेजकर दस्तावेज़ माँग सकते हैं।

मतदाता अपने नाम की स्थिति या परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं।

BLO या निर्वाचन कार्यालय से सीधे संपर्क करके भी सहायता ली जा सकती है।


कौन-से दस्तावेज़ ज़रूरी होंगे (यदि मांगे जाएं)

जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र

पासपोर्ट या सरकारी पहचान पत्र

आधार कार्ड (वैकल्पिक)

स्थायी निवास प्रमाणपत्र

भूमि/मकान आवंटन या जाति प्रमाणपत्र जैसे सरकारी दस्तावेज़

आयोग के सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि SIR के दौरान किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण बिना आयोग की अनुमति के न किया जाए। निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पद खाली न रहें। BLO और अन्य अधिकारी को पर्याप्त संसाधन, स्टाफ और तकनीकी सहायता मिले।


क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया?

यह विशेष पुनरीक्षण सिर्फ नाम जोड़ने का मौका नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि

मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं,

एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज न हो,

और नए पात्र नागरिकों को मताधिकार मिल सके।

इस तरह यह अभियान "सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची" तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है।

आपका वोट, आपकी ताकत

यदि आप चाहते हैं कि आपका वोट 2026 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में गिना जाए, तो यह सही समय है। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 के बीच अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें या ECI वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। जागरूक मतदाता बनें अपने नाम की जाँच करें, वोट डालने का अधिकार सुनिश्चित करें।


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