NEET-UG 2024 EXAM: पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा CBI-NTA से जवाब
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NEET-UG 2024 EXAM: पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा CBI-NTA से जवाब

नीट-यूजी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है.


NEET UG 2024 EXAM: नीट-यूजी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और बिहार सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

पीठ ने कहा कि इस जनहित याचिका पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब ग्रीष्मावकाश के बाद शीर्ष अदालत काम करना शुरू करेगी.

ग्रेस नंबर रद्द

केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द कर दिए हैं. केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा.

बता दें कि यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी. लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए.

पेपर लीक का आरोप

बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर किए गए. एनईईटी-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है.

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