LPG बुकिंग नियमों में बदलाव की खबर फर्जी, केंद्र सरकार ने किया खंडन
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LPG बुकिंग नियमों में बदलाव की खबर फर्जी, केंद्र सरकार ने किया खंडन

केंद्र सरकार ने LPG बुकिंग नियम बदलने की खबरों को गलत बताया, कहा शहरी में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन का अंतर पहले जैसा ही रहेगा।


केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव की खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए पहले से लागू नियम ही प्रभावी रहेंगे।

दरअसल, ईरान में जारी संघर्ष के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर दबाव की खबरों के चलते मंगलवार देर रात यह दावा किया गया था कि गैस कंपनियों ने बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। खबरों में कहा गया था कि डबल सिलेंडर कनेक्शन वालों के लिए 35 दिन, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 45 दिन और सिंगल सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का अंतराल तय किया गया है।


हालांकि, सरकार ने इन सभी दावों को गलत बताते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। PIB के मुताबिक, सिलेंडर बुकिंग के नियम कनेक्शन के प्रकार पर नहीं, बल्कि क्षेत्र के आधार पर तय होते हैं। शहरी इलाकों में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 45 दिन का रहेगा—चाहे उपभोक्ता के पास किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में गैस की बुकिंग या खरीदारी न करें। साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई को लेकर कोई संकट नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के साथ सरकार ने उपभोक्ताओं की उस चिंता को दूर करने की कोशिश की है, जो हाल ही में फैली भ्रामक खबरों के कारण बढ़ गई थी।

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