govt advisory no live coverage of defence operations
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सरकार ने पूर्व के आतंकी हमलों के दौरान की कवरेज का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा ऑपरेशंस और सेना के मूवमेंट की लाइव कवरेज न करें

सैन्य ऑपरेशंस की LIVE कवरेज नहीं होगी, टीवी/मीडिया को सरकार के निर्देश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व के आतंकी हमलों और कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए सभी मीडिया संस्थानों को एडवाइजरी जारी की है।


शनिवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को एक सलाह जारी करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करें।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियां और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का परिचय दें और मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करें।

विशेष रूप से, इस सलाह में रक्षा अभियानों या सैनिकों की आवाजाही से संबंधित वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसारण या "सूत्रों के आधार पर" दी गई जानकारी पर रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाई गई है।

मंत्रालय के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की गई इस सलाह में मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे न केवल अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को समझें, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी पहचानें।

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा शत्रुतापूर्ण तत्वों की मदद कर सकता है, अभियानों की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है और सुरक्षा बलों के कर्मियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले और कंधार अपहरण जैसी पूर्व घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान बिना रोकटोक मीडिया कवरेज से राष्ट्रीय हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

सलाह में कहा गया, "सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें।"

मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(प) के तहत उनके दायित्व की भी याद दिलाई।

इस नियम के अनुसार, किसी भी कार्यक्रम में सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का सीधा प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए और मीडिया कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रखा जाना चाहिए, जब तक कि अभियान समाप्त न हो जाए।

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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