
केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलेंगी OPS जैसी सुविधाएं
केंद्र सरकार ने यूपीएस को अब एनपीएस के अंदर एक विकल्प बना दिया है. अब अगर कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान रिटायर होता है या उसकी मौत हो जाती है, तो 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी का फायदा मिलेगा.
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। उनको अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी के लाभ पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान मिलेंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की।
UPS में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल किया जाना एक लंबे समय से लंबित मांग रही है और इससे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आने वाले कई कर्मचारियों को UPS में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि UPS के तहत आने वाले कर्मचारी अब Central Civil Service Rules, 2021 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी के पात्र होंगे।
NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी UPS में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे व्यापक पेंशन कवरेज सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत जिन कर्मचारियों की सेवा कम से कम 25 वर्ष की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटीकृत मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन पाने के हकदार होंगे। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को अंतिम प्राप्त पेंशन का 60% मिलेगा।